दीवाली पर पटाखे जलाने वालो के लिए बहुत बड़ी खुश्खबरी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखो पर नही लगाया बैन
अब आप इस दीवाली दिल खोल के पटाखे जला सकते है क्यूकी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने की याचिका को खारिज कर दिया है ओर बैन लगाने से सॉफ इनकार कर दिया है,
दीवाली के तैयोहर पर बस दो घण्टे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रात को पटाखे जलाने की अनुमति को लेकर, तीन नवजात बच्चो की ओर से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी एस अपील को कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ओर कहा की दीवाली के पर्व पर पटाखे जलाने पर रोक न्ही लगाई जा सकती है,
दोस्तो कुछ लोग चाहते है की दीवालि पर पटाखे जलाने बंद हो ताकि एनवियरोमेंट गंदा ना हो लेकिन कोई उनसे पूछे के जब सादिया होती है या कोई लीडर का स्वागत होता है ओर पटाखे जलाए जाते है तब ये गंदा न्ही होता है, लेकिन उन सब को अब करारा जवाब मिल गया है कोर्ट ने बोल दया है क किसी भी हालत मे पटाखे चलाने पर रोक न्ही लग सकती है
प्यारे दोस्तो इस दीवाली को बड़े धूमधाम से मनाओ
कोर्ट ने कहा की कोर्ट ने पहले ही सुबाह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दे रखी थी लेकिन अब एसा न्ही है पटाखे जलाने पर कोर्ट ने बैन से मना कर दया है
तो अब मजे से ख़ुसीया म्नाओ ओर दीवाली के तैयोहर को पटाखो ओर मिठाइयो के साथ मनाओ लेकिन पटाखो से दूसरो को कोई नुकसान ना हो ये धेयान से.......
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